कैब की मनमानी पर लगाम लगाएगी सरकार, आरटीओ ऑफिस में रजिस्टर नहीं किया तो लगेगा जुर्माना

कैब की मनमानी पर लगाम लगाएगी सरकार, आरटीओ ऑफिस में रजिस्टर नहीं किया तो लगेगा जुर्माना

  •  
  • Publish Date - July 27, 2019 / 06:05 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:51 PM IST

भोपाल। आईटी बेस्ड एप के माध्यम से टैक्सी का संचालन करने वाली ओला सहित अन्य रेडियो कैब की मनमानियों पर अब सरकार लगाम लगाने का पूरा मन बना चुकी है। दरअसल रेडियो कैब की अंडर चलने वाली टैक्सियां भोपाल के आरटीओ ऑफिस में रजिस्टर नहीं होती हैं।

ये भी पढ़ें:जम्मू-कश्‍मीर में धारा 370 और 35 ए पर 15 अगस्त को हो सकता है बड़ा फैसला, अर्धसैनिक बलों की 

बता दे कि जिन गाड़ियों से कोई भी हादसा होता है तो प्रशासन को बड़ी मुश्किल आती है। साथ ही अगर सेफ्टी को भी ध्यान में दिया जाए तो बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ियां कोई भी वारदात कर निकल जाती है और उन्हे पकड़ना उतना ही मुश्किल होता है।

ये भी पढ़ें: अब होनहार खिलाड़ियों को शहर से बाहर जाने की जरूरत नहीं, जानिए खेल मंत्री जीतू पटवारी की ये पहल

इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार अब नया नियम लेकर आ रही है। इसके तहत शहर में चल रही सभी रेडियो कैब में चलने वाली गाड़ियां, ऑटो, बाइकों का रजिस्ट्रेशन अब से आरटीओ ऑफिस में करवाना जरूरी होगा, और जो नहीं कराएगा उस पर जुर्माने का प्रवाधान भी किया जाएगा।