स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज, 1 अप्रैल को हुआ था हमला

स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज, 1 अप्रैल को हुआ था हमला

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  • Publish Date - May 11, 2020 / 08:58 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:00 PM IST

इंदौर। इंदौर में बीते 1 अप्रैल को स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करने वालों की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। इन आरोपियों ने अपर सत्र न्यायालय में जमानत याचिका लगाई थी।

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गौरतलब है कि शहर के टाट पट्टी बाखल में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला किया गया था,
जिसके बाद से इन्हे गिरफ्तार कर लिया गया हैं, मामले में तीन आरोपी सहावेज, नावेद और आबिद ने याचिका लगाई थी।

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कोरोना संक्रमण जांच के लिए गई स्वास्थ्य टीम और पुलिसकर्मियों पर इन लोगों ने पत्थरों से हमला कर दिया था, जिसके बाद इनके​ खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने प्रमुख आरोपियों पर रासुका भी लगाया था, उसके बाद जांच में कुछ आरोपी कोरोना संक्रमित भी पाए गए थे।

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