भोपाल। मध्यप्रदेश में कल से सभी ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें खोली जा सकेंगी, ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है, जबकि कांटेन्मेंट एरिया व मुख्य बाजारों में दुकानों को खोलने की अनुमति नही दी गई है।
जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार मोहल्लों की सारी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोली जा सकेंगी। मॉल, सिनेमा घर, जिम, हॉटेल, ब्यूटी पार्लर, सैलून और मुख्य बाजार को खोलने की अनुमति नहीं है।
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प्रत्येक जिले में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का गठन किया गया है। वह अपने जिलों की परिस्थितियों को देखकर इन दुकानों को खोलने या ना खोलने का निर्णय कर सकेंगे। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, धार एवं खरगोन जिलों और संक्रमित क्षेत्रों में दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी।
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