छत्तीसगढ़ के एक और जिले में धारा 144 लागू, सार्वजनिक कार्यक्रमों और पर्यटन स्थलों में जाने पर प्रतिबंध

छत्तीसगढ़ के एक और जिले में धारा 144 लागू, सार्वजनिक कार्यक्रमों और पर्यटन स्थलों में जाने पर प्रतिबंध

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  • Publish Date - March 25, 2021 / 08:22 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:54 PM IST

पेंड्रा। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, वहीं पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों के लिये प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर नम्रता गांधी ने आदेश जारी कर होली व रमजान के साथ ही अन्य कार्यक्रमों में शारीरिक दूरी का पालन के साथ ही जुलूस, धरना प्रदर्शन व समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही जिले में आज से ही धारा 144 लागू की गई है।

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संक्रमण का दायरा एक बार फिर से बढ़ने लगा है, जिसे देखते हुए शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन की ओर से विशेष सख्ती बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही आगामी त्योहारों को लेकर भी कोरोना गाइड लाइन का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही व्यक्ति, संस्था, संगठन की सामूहिक बैठक, धरना-प्रदर्शन, सामूहिक समारोह बिना अनुमति नहीं किए जा सकेंगे। वहीं जिले के सभी पर्यटन स्थलों में लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है।

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