Ayodhya Verdict: सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही राम मंदिर में शंखनाद, गूंजा जय श्री राम

Ayodhya Verdict: सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही राम मंदिर में शंखनाद, गूंजा जय श्री राम

  •  
  • Publish Date - November 9, 2019 / 05:40 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:48 PM IST

रायपुर: लगभग 100 वर्षों बाद भगवान राम की अयोध्या वापसी हुई है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनाने का आदेश दिया हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित राम मंदिर में शंखनाद के साथ स्वागत किया। कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर में लड्डू का वितरण किया गया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण करने का आदेश दिया है। राम मंदिर को निर्माण ट्रस्ट बनाकर ​किया जाएगा।

Read More: राम मंदिर पर फैसला आना शुरू, शिया वक्फ बोर्ड का दावा खारिज, मस्जिद कब बनी इससे फर्क नहीं पड़ता- सीजेआई

जानिए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या कहा?

राम लला को कोर्ट ने मुख्य पक्षकार माना है
निर्मोही अखाड़े का दावा खारिज

निर्मोही अखाड़ा सेवादार भी नहीं

रामलला को कानूनी मान्यता

पुरातात्विक सबूतों को दरकिनार नहीं की जा सकती

मस्जिद के नीचे विशालकाय सरंचना थी

बाबरी मस्जिट खाली जगह पर नहीं बनी थी

‘वो इस्लामिक संरचना नहीं थी’

विवादित ढांचे में पुरानी संरचना की चीजों का इस्तेमाल 

हिंदू अयोध्या को राम का जन्म स्थान मानते हैं

खुदाई में कलाकृतियां मिली हैं वो इस्लामिक नहीं है

हिंदू मुख्य गुंबद को ही जन्म स्थान मानते हैं

हिंदू आस्था को गलत बताने का कोई प्रमाण नहीं मिलता

क्रॉस एग्जामिनेशन से हिंदुओं का दावा गलत साबित नहीं

रामलला ने ऐतिहासिक ग्रंथों के विवरण भी रखे

चबूतरा, भंडारा, सीता रसोई से भी दावे की पुष्टि

सुन्नी ने जगह को मस्जिद घोषित करने की मांग की

टाइटल सिर्फ आस्था से साबित नहीं होता

हिंदू परिक्रमा भी किया करते थे

अयोध्या में राम के जन्म के दावे का किसी ने विरोध नहीं किया

बाबरी मस्जिद खाली जगह पर नहीं बनी

मुस्लिम पक्ष हक का दावा साबित नहीं कर पाया

1934 के बाद मुस्लिमों का कभी कब्जा नहीं रहा

भीतरी हिस्से में मस्जिद होने के सबूत नहीं

विवादित हिस्से का बंटवारा नहीं होगा

सुन्नी बोर्ड को वैकल्पिक जमीन देना जरूरी

Read More: Ayodhya Verdict: सुरक्षा के मद्देनजर सभी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट्स और पुलिस अधिकारी पीली बत्ती वाली गाड़ी का कर सकेंगे उपयोग