सिर्फ ट्युशन फीस वसूल सकेगें निजी स्कूल, याचिका पर हाईकोर्ट ने दिया अंतरिम आदेश

सिर्फ ट्युशन फीस वसूल सकेगें निजी स्कूल, याचिका पर हाईकोर्ट ने दिया अंतरिम आदेश

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  • Publish Date - September 1, 2020 / 08:41 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:31 PM IST

जबलपुर। निजी स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए आज हाईकोर्ट ने अहम फैसला दिया है। फ़ीस वसूली मामले पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है। जिसके तहत कोरोना काल में निजी स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे।

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हाईकोर्ट ने साथ में यह भी कहा है कि प्राइवेट स्कूल लॉकडाउन के पहले तय ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे यानि की इसमें बढ़ोत्तरी नहीं की जा सकती है।

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​सुनवाई के दौरान निजी स्कूलों ने अन्य चार्ज वसूलने की भी मांग रखी थी लेकिन अन्य चार्ज वसूलने पर याचिककर्ताओं ने आपत्ति दर्ज की। अब आगे 10 सितम्बर को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी।

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