मुंबई, चार अप्रैल (भाषा)। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने रविवार को कहा कि बैंकिंग और बीमा क्षेत्र के कार्यालयों को छोड़कर निजी कार्यालय सोमवार रात से बंद रहेंगे जब सख्त पाबंदियां लागू होंगी।
उन्होंने कहा कि अन्य निजी कार्यालयों के कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति होगी। मंत्री ने कहा कि सरकारी कार्यालय अपनी क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ काम करेंगे और बाकी कर्मचारी घर से काम करेंगे, सिवाय महामारी प्रबंधन से संबंधित आवश्यक सेवाओं के कर्मचारियों को छोड़कर (जिन्हें काम के लिए जाना होगा)।’’
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राज्य सरकार ने रविवार को कोविड-19 मामलों में भारी बढ़ोतरी पर रोक लगाने के लिए शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक राज्य में सप्ताहांत लॉकडाउन की घोषणा की।
सप्ताहांत लॉकडाउन के अलावा, सोमवार रात 8 बजे से सख्त पाबंदियां लागू होंगी, जिसके तहत शॉपिंग मॉल, बार, रेस्तरां, छोटी दुकानें केवल टेक-अवे और पार्सल के लिए खुली रहेंगी।
टोपे ने कहा कि राज्य में सैलून और ब्यूटी पार्लर भी बंद रहेंगे।
उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परिवहन पाबंदियों के साथ चालू रहेगा और ऑटोरिक्शा और टैक्सी सीमित संख्या में यात्रियों के साथ चलेंगी।
टोपे ने कहा कि उल्लंघनकर्ताओं को 500 रुपये का जुर्माना देना होगा।