गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण को हाईकोर्ट में चुनौती, SC ST OBC वर्ग को बाहर रखने के खिलाफ लगी याचिका

गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण को हाईकोर्ट में चुनौती, SC ST OBC वर्ग को बाहर रखने के खिलाफ लगी याचिका

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  • Publish Date - February 28, 2020 / 02:14 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:59 PM IST

जबलपुर। जबलपुर हाईकोर्ट में 10 प्रतिशत गरीब सवर्णो को दिए जाने वाले आरक्षण की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। 2 जुलाई 2019 को मप्र सरकार द्वारा जारी EWS आरक्षण की अधिसूचना को चुनौती देते हुए कहा गया है कि EWS आरक्षण से SC ST OBC वर्ग को बाहर रखने के खिलाफ याचिका दायर की गई है।

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हाईकोर्ट ने EWS कोटे से होने वाली सभी भर्तिर्यों को याचिका पर फैसले के अधीन रख दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार सहित पिछड़ा वर्ग आयोग के खिलाफ नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने संबंधित पक्षों से इस संबंध में 2 हफ़्तों में जवाब मांगा है।

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अब इस मामले पर 13 मार्च को अगली सुनवाई होगी। बता दें कि यह याचिका अन्य पिक्षड़ा वर्ग के 5 छात्रों ने दायर की है।

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