direct recruitment in the departments भोपाल, मध्यप्रदेश। राज्य सरकार ने सीधी भर्ती पर लगी रोक हटा दी है। 2019 से सीधी भर्ती पर रोक लगाई गी थी।
पढ़ें- महात्मा गांधी को अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का प्रस्ताव पेश
अब विभाग रिक्त पदों में से 5% पर खुद भर्ती कर सकेंगे।
पढ़ें- देश में बीते 24 घंटे में 35,743 लोगों ने दी कोरोना को मात, 478 की मौत, 38,667 नए केस
5% से अधिक पद भरने के लिए वित्त विभाग की अनुमति लेनी होगी। लोक सेवा आयोग और अन्य संस्थाओं से प्रतिबंध में छूट मिली है।
पढ़ें- निर्वस्त्र सोने से शरीर को फायदे अनेक.. स्पर्म काउंट के साथ हेल्थ के लिए है फायदेमंद?
संस्थाओं से भरे जाने वाली भर्तियों पर लगे प्रतिबंध में ये छूट दी गई है। बता दें 2019 में वित्त विभाग ने सीधी भर्तियों पर रोक लगाई थी।