नाइट कर्फ्यू के आदेश जारी, 22 मार्च से 10 बजे के बाद सभी बाजार बंद, स्कूल भी बंद, इस राज्य सरकार का बड़ा फैसला

नाइट कर्फ्यू के आदेश जारी, 22 मार्च से 10 बजे के बाद सभी बाजार बंद, स्कूल भी बंद, इस राज्य सरकार का बड़ा फैसला

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  • Publish Date - March 21, 2021 / 11:47 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 09:01 PM IST

जयपुर। राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 22 मार्च से राज्य के सभी नगर निकाय क्षेत्र में रात 10 के बाद सभी बाजार को बंद करने के आदेश जारी किए हैं, जारी आदेश के अनुसार अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा और कुशलगढ़ में रात 11 से प्रातः 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा।

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इसके अलावा 25 मार्च से राजस्थान में बाहर से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 72 घंटे के भीतर की आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। और प्राथमिक स्कूल आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। कोरोना संक्रमण को रोकते हुर गहलोत सरकार ने यह फैसला लिया है।

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25 मार्च से राजस्थान में बाहर से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 72

घंटे के भीतर की आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। प्राथमिक स्कूल आगामी आदेश तक बंद रहेंगे: राजस्थान सरकार https://t.co/BWkxESnVb9

— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 21, 2021

बीते दिन शनिवार को प्रदेश में नए कोरोना पॉजिटिव की संख्या 445 पहुंच गई है। बड़ी बात यह है कि राजधानी जयपुर से लेकर कई जिलों में संक्रमण फिर पांव पसारता दिखाई दे रहा है। आंकड़ों के मुताबिक नौ जिलों में 81 प्रतिशत कोरोना संक्रमित मरीजों को दर्ज पाए गए।