सांसद प्रज्ञा ठाकुर को हाईकोर्ट से झटका, निर्वाचन की चुनौती को खारिज करने वाली याचिका हुई खारिज

सांसद प्रज्ञा ठाकुर को हाईकोर्ट से झटका, निर्वाचन की चुनौती को खारिज करने वाली याचिका हुई खारिज

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  • Publish Date - December 13, 2019 / 07:22 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:45 PM IST

जबलपुर। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की उस याचिका को ​खारिज कर दिया है जिसमें साध्वी ने अपने निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करने का आवेदन किया था।

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इस मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए अपने फैसले का सुरक्षित कर लिया था, जिसे आज सुनाया गया है। याचिका ख़ारिज करने का आवेदन निरस्त होने का अर्थ यह हुआ कि अब साध्वी प्रज्ञा के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई होगी।

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बता दें कि भोपाल निवासी राकेश दीक्षित ने साध्वी के निर्वाचन को चुनौती दी है, जिसमें उन्होने धर्म और भड़काऊ भाषण के आधार पर चुनाव जीतने का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले में सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने चुनाव याचिका के प्रचलनशील न होने की दलील देते हुए याचिका खारिज करने की मांग की थी, जिसे कोर्ट द्वारा ठुकरा दिया गया है।

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