राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे 100 से ज्यादा लोग, कोरोना गाइडलाइन का करना होगा पालन

राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे 100 से ज्यादा लोग, कोरोना गाइडलाइन का करना होगा पालन

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  • Publish Date - October 8, 2020 / 08:17 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:44 PM IST

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नया आदेश जारी किया है। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ जिन राज्यों में विधानसभा उपचुनाव होने हैं वहां राजनीतिक दलों के नेताओं को कंटेनमेंट जोन से बाहर 100 से ज्यादा लोगों के साथ सभा करने की इजाजत दे दी है। आदेश में जिन इलाकों में चुनाव होने वाले हैं वहां कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर चुनावी सभा करने की अनुमति है। चुनावी सभाओं में 100 से ज्यादा लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए शामिल हो सकते हैं। अब राजनीतिक कार्यक्रम में 100 लोगों की बंदिश खत्म कर दी गई है।

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बंद स्थानों पर सभा के दौरान लोगों के बैठने की क्षमता के अनुसार 50 फीसद लोग शामिल हो सकते हैं। बंद स्थानों जैसे हॉल आदि में करीब 200 लोगों की सभा की जा सकती है, लेकिन इस दौरान कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार शारीरिक दूरी, मास्क, सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य रहेगी।

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आपको बता दें इससे पहले भी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक समारोह को कंटेनमेंट जोन के बाहर 100 लोगों के साथ आयोजित करने की मंजूरी दी थी। 15 अक्टूबर के बाद राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इन गतिविधियों को 100 से ज्यादा लोगों के साथ करने की मंजूरी दे दी है। बंद जगहों पर कैपेसिटी से 50% और मैक्जिमम 200 लोगों की इजाजत होगी।

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आदेश-

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जारी गाइडलाइन के मुताबिक मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 100 से अधिक लोग भी कार्यक्रम में उपस्थित हो सकते हैं। कोरोना के बीच अनलॉक-5 की गाइडलाइंस पहले ही जारी कर दी गईं है। त्योहारों के सीजन को देखते हुए सरकार ने अनलॉक-5 में छूट बढ़ा दी है। केंद्र ने 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खोलने की मंजूरी दे दी है। खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल भी खोले जा सकेंगे। इसके अलावा एंटरटेनमेंट पार्क को खोलने की मंजूरी भी सरकार ने दी है।

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अनलॉक-5 में क्या हैं रियायतें?

मल्टीप्लेक्स, थिएटर और सिनेमा को कुल क्षमता के 50% सिटिंग कैपेसिटी के साथ खोला जाएगा। इसके लिए केंद्र एसओपी जारी करेगी।

स्कूल और कोचिंग संस्थानों को खोलने के लिए राज्य सरकारों को 15 अक्टूबर के बाद फैसला लेने की इजाजत होगी। लेकिन, इसके लिए परिवार की मंजूरी जरूरी होगी।

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कंटेनमेंट जोन के बाहर क्या सहूलियतें?

बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन हो सकेंगीं। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अलग से गाइडलाइन जारी करेगी।
खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल खोलने को मंजूरी दी गई है और इसके लिए युवा और खेल मंत्रालय एसओपी जारी करेगी।

एंटरटेनमेंट और इसी तरह के पार्क भी खोले जाएंगे और इसके लिए अलग से एसओपी जारी की जाएगी।
स्कूल, कोचिंग इंस्टिट्यूट्स किस तरह खुलेंगे?
राज्य 15 अक्टूबर के बाद फैसला कर पाएंगे और SOP बनाएंगे।
पेरेंट्स की मंजूरी जरूरी, लेकिन अटेंडेंस जरूरी नहीं।
कुछ स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहें तो उन्हें इसकी इजाजत दी जाए।