विधानसभा के गर्भगृह में प्रवेश करने पर निलंबित हो जाएंगे सदस्य, छत्तीसगढ़ का ये नियम सभी राज्यों में होगा लागू

विधानसभा के गर्भगृह में प्रवेश करने पर निलंबित हो जाएंगे सदस्य, छत्तीसगढ़ का ये नियम सभी राज्यों में होगा लागू

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  • Publish Date - August 29, 2019 / 03:23 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:00 PM IST

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन का नियम लागू किया है। इस नियम को सभी राज्यों के विधानसभा में लागू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ ने सबसे पहले यह नियम बनाया है। लोकसभा सचिवालय में आयोजित बैठक में नियम पर सहमति बन गई है।

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छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने दिल्ली में विधान मंडलों के पीठासीन अधिकारियों की बैठक में कहा कि इस नियम से सभा के सुचारू संचालन में सहायता मिलेगी। बैठक में देश के सभी विधान मंडलों के पीठासीन अधिकारी एवं विधान मंडलों के सचिव व प्रमख सचिव भी इसमें शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की।

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महंत ने बताया कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रश्नोत्तरी सूची एक दिन पूर्व सदस्यों को वितरित कर दी जाती है। एक दिवस पूर्व विधानसभा की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया जाता है। डॉ. महंत ने कहा कि इससे सदस्यों को अनूपूरक प्रश्न पूछने में सुविधा हो जाती है।

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छत्तीसगढ़ की पंचम विधान सभा में 39 सदस्य पहली बार चुनकर आये हैं। उनका यह प्रयास रहा है कि सभी सदस्यों को सभा में बोलने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाए। बैठक में छत्तीसगढ़ विधान सभा में 19 वर्षों से लागू नियम गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन की सभी ने सराहना की।

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