छत्तीसगढ़ के इस जिले में 26 अप्रैल तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, सिर्फ मेडिकल दुकानों को छूट | Lockdown extended till April 26 in this district of Chhattisgarh, only medical shops will get exemption

छत्तीसगढ़ के इस जिले में 26 अप्रैल तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, सिर्फ मेडिकल दुकानों को छूट

छत्तीसगढ़ के इस जिले में 26 अप्रैल तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, सिर्फ मेडिकल दुकानों को छूट

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:58 PM IST, Published Date : April 17, 2021/6:03 am IST

जशपुर। जिले में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 26 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, कलेक्टर महादेव कावरे ने इस आशय के आदेश जारी कर दिए हैं। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ मेडिकल दुकानों को छूट रहेगी। वहीं सब्जी, फल, और किराना सामान की घर पहुंच सेवा को अनुमति होगी लेकिन दुकान नहीं खोल सकेगें।

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कोरोना संक्रमण राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में तेजी से बढ़ते चला जा रहा है। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए शासन एक के बाद एक जिले में लॉकडाउन लगा रहा है। इसी बीच अब छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में जिला प्रशासन ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है।

इसके पहले कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिले में 11 तारीख की सुबह छह बजे 18 अप्रैल की सुबह तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है। पूरे जिले को कंटेनमेंट जोन कलेक्टर महादेव कावरे ने घोषित किया था। उन्होंने कहा कि निर्धारित अवधि में जशपुर जिले के सभी सीमाएं सील रहेगी। केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें।

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लॉकडाउन में क्या खुला क्या बंद
ये रहेगा बंद – शराब दुकानें – शासकीय, अर्ध शासकीय कार्यालय – सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक – धार्मिक, सांस्कृतिक पर्यटन स्थल – सभी प्रकार की सभा और जुलूस – धार्मिक राजनीतिक आंदोलन।

इन्हें छूट – मेडिकल दुकान, अस्पताल, एटीएम – वैक्सीनेशन, कोरोना जांच – रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड – सुबह शाम दूध वितरण – एम्बुलेंस, एटीएम वाहन, ऑटो-टैक्सी – एडमिट कार्ड दिखाने पर परीक्षार्थी।