बड़ा फैसला: सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या कम करने आदेश जारी, कर्मचारी घर से करेंगे काम, कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए निर्णय

बड़ा फैसला: सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या कम करने आदेश जारी, कर्मचारी घर से करेंगे काम, कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए निर्णय

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  • Publish Date - March 20, 2020 / 04:55 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:50 PM IST

रायपुर। राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने शासकीय कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति सीमित करने के निर्देश दिए हैं। नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु निर्देश दिए गए है जिसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी संभाग आयुक्त, सभी जिला कलेक्टर, राजस्व मंडल अध्यक्ष बिलासपुर, शासन के सभी विभाग और विभागाध्यक्ष को आदेश जारी किया है।

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जारी निर्देशानुसार 25 मार्च 2020 तक कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने में शामिल शासकीय कार्यालय, अधिकारी-कर्मचारी तथा विभिन्न अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित शासकीय कार्यालय, अधिकारी-कर्मचारी जैसे कि पुलिस, स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पताल, फायरब्रिगेड, साफ-सफाई, एवं स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बिजली व्यवस्था, जेल, पेयजल प्रदाय तथा अन्य अत्यावश्यक एवं आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर शेष कार्यालयों को न्यूनतम आवश्यक उपस्थिति के साथ संचालित किया जाए।

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सामान्य प्रशासन विभाग ने परिपत्र में कहा है कि जिन अधिकारी-कर्मचारी को कार्यालय आने में छूट दी गई है उन्हें घर से शासकीय कार्य संपादित करने एवं मोबाइल-टेलीफोन एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संपर्क में बने रहने तथा आवश्यकता होने पर कार्यालय में उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया जाए। कार्यालय में उपस्थित होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के लिए उपस्थित होने एवं कार्यालय से वापस जाने के समय में अंतर रखा जाए, ताकि भीड़-भाड़ में संक्रमण की संभावना कम की जा सके।

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अधिकारी एवं कर्मचरियों को तीन पाली में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। प्रथम पाली 10 बजे से सायं 5 बजे तक, द्वितीय पाली 10.30 बजे से सायं 5.30 बजे तक एवं तृतीय पाली 11 बजे से सायं 6 बजे तक रखी जा सकती है। कार्यालय में बैठक व्यवस्था में सोशल डिस्टेंस न्यूनतम एक मीटर रखे जाने को कहा गया हैं। शासकीय अमले को निवास से कार्यालय तक स्वयं के साधन के माध्यम से आने-जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। निर्देशों के संबंध में सभी अधीनस्थ कार्यालयों को भी अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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इसके अलावा शासन ने फैसला लिया है कि किसी भी प्रकार के शासकीय, अर्ध शासकीय और निजी आयोजन कराने पर रोक रहेगी। युवाओं और नागरिकों के साथ मिलकर वालेंटियर बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए सभी विभागों में नोडल अधिकारी बनाए जाएंगे। जो स्वास्थ्य विभाग से समन्वय कर सभी जरूरी विभागीय व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे।

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व​हीं कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने श्रमिकों की आवाजाही पर निगरानी रहेगी, श्रम विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों और श्रम पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है।