मिलावटखोरों पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, हर ​जिले की सीमा में बनाएं चैक प्वाइंट और टेस्ट लैब, समय पर हो कार्रवाई

मिलावटखोरों पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, हर ​जिले की सीमा में बनाएं चैक प्वाइंट और टेस्ट लैब, समय पर हो कार्रवाई

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  • Publish Date - August 10, 2019 / 09:24 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:55 PM IST

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ा आदेश दिया है। राज्य सरकार को जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि हर जिले की सीमा पर चैक प्वाइंट और टेस्ट लैब बनाय जाए। साथ ही समय सीमा में ही दोषी मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है।

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इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि मिलावटखोर चिलर सेंटर और डेयरी पर 3 महीने में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएं। वहीं राज्य सरकार प्रशासन के माध्यम से 2006 फूड सेफ्टी कानून का कड़ाई से पालन कराएं। बता दें कि उमेश कुमार बोहरे ने जनहित याचिका लगाई है, याचिकाकर्ता ने केंद्र और राज्य सरकार सहित 24 लोगों को पार्टी बनाया था।

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