नई दिल्लीः सड़क परिवहन विभाग ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में बड़ा बदलाव करने जा रही है। दरअसल सरकार ने पूरे देश में एक ही प्रारूप, फॉन्ट और लेआउट वाले ड्राइविग लाइसेंस लागू करने का फैसला लिया है। इस संबंध में भारत सरकार ने मोटर वाहन संशोधन विधेयक को भी मंजूरी दे दी है जिसे अब इस बिल को केवल संसद के ऊपरी सदन (राज्य सभा) में पारित होना बाकी है। वहीं, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राज्य सभा में दिए गए एक जवाब में ड्राइविंग लाइसेंस के यूनिवर्सल फारमेट के बारे में बताया।
बता दें अभी तक हर राज्य के परिवहन विभाग द्वार ड्राइविंग लाइसेंस का अलग प्रारूप और फाॅंट इस्तेमाल किया जाता है। इसके चलते दूसरे राज्यों की पुलिस को ड्राइविंग लाइसेंस की जांच करने में परेशानी होती है। वहीं, अलग-अलग प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस होने के चलते फर्जीवाड़ा का भी खतरा बना रहता है। रकार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आधार-लिंकिंग को अनिवार्य बनाने की योजना बना रही है जिसके बाद फर्जी लाइसेंस पर भी नकेल कसी जा सकेगी।
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यह विधेयक में सरकार ने ट्रैफिक नियमों का उलंघन करने वालों के लिए कड़ा जुर्माना देने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा इस संशोधन के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आधार-लिंकिंग को अनिवार्य बनाने की भी योजना बनाई गई है।
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