रायपुर। राज्य शासन ने जंगली हाथी, भालू समेत अन्य हिंसक वन्य प्राणियों द्वारा जनहानि किए जाने पर दी जाने वाली सहायता/क्षतिपूर्ति राशि में वृद्धि करते हुए इसे 4 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिया है।
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