छत्तीसगढ़ के इस जिले में भी शाम 6 बजे तक दुकान बंद करने के आदेश, ठेले-गुमटी में खाने पर भी बैन

छत्तीसगढ़ के इस जिले में भी शाम 6 बजे तक दुकान बंद करने के आदेश, ठेले-गुमटी में खाने पर भी बैन

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  • Publish Date - April 6, 2021 / 11:38 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:21 PM IST

गरियाबंद। गरियाबंद जिले में भी कोरोना संक्रमण को रोकने को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है, जारी गाइडलाइन के अनुसार सुबह 6 से शाम 6 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी, ठेले, गुमटी में खाने पर बैन होगा, केवल पार्सल की सुविधा होगी। वहीं होटल, रेस्टोरेंट रात 8 बजे तक बंद करने होंगे, SDM ने गरियाबंद शहर के लिए यह आदेश जारी किया है।

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बता दें कि इसके पहले बिलासपुर जिले में भी कोरोना संक्रमण के कारण जिला प्रशासन ने एक नई गाइडलाइन जारी की है, नई गाइडलाइन के अनुसार 7 से 16 अप्रैल तक दुकानों के खुलने की समय सीमा तय कर दी गई है, यहां सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी। इनके अलावा होटल, रेस्टोरेंट, बार, ढाबा रात 9 बजे तक खुलेंगे और शराब दुकानें भी शाम 7 बजे तक बंद करना होगा। इसके अलावा प्रशासन ने रविवार को लगने वाली बाजार पर भी रोक लगा दी है, वहीं बाजार में लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है, नहीं तो उन्हे भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। बिलासपुर कलेक्टर सारांश मित्तर ने आदेश जारी किया है।

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गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के कारण प्रदेश के कई जिलों में इस प्रकार की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है, राजधानी रायपुर में भी शाम 6 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति है, वहीं दुर्ग में आज से 9 दिनों का टोटल लॉकडाउन लागू किया गया है। कोरोना संक्रमण की बात करें तो बीते दिन छत्तीसगढ़ में 7302 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है, इस आंकड़े ने पिछले सभी रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है।

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