रिश्वत मामले में महिला सचिव को जेल, न्यायालय ने जुर्माना सहित 4 साल कारावास की सुनाई सजा

रिश्वत मामले में महिला सचिव को जेल, न्यायालय ने जुर्माना सहित 4 साल कारावास की सुनाई सजा

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  • Publish Date - July 24, 2019 / 02:26 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:14 PM IST

रीवा । जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश गिरीश दीक्षित ने भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत भौवार जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान ग्राम पंचायत में सचिव के पद पर पदस्थ महिला सीता गुप्ता को 5 हजार की रिश्वत लेने के मामले में धारा 13 के अंतर्गत दोषी करार देते हुए 4 वर्ष का कारावास व दो हजार रूपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है। इसी आरोपी को धारा 7 के अंतर्गत 3 साल का कारावास और दो हजार रूपये का जुर्माना लगाया है । आरोपी को जेल भेज दिया गया है।

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विशेष लोक अभियोजक सचिन द्विवेदी के मुताबिक शिकायतकर्ता शौकीना साकेत ने मुख़्यमंत्री आवास योजना का फार्म 2014 में भरकर सचिव सीता गुप्ता को दिया था और एक साल तक योजना का लाभ नहीं मिलने पर वो सचिव से मिली थी। सीता गुप्ता ने शिकायतकर्ता को योजना का लाभ दिलाने के एवज में दस हजार रूपये की मांग की थी। जिसकी शिकायत पीड़िता ने लोकायुक्त रीवा में की थी।

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लोकायुक्त की टीम ने शिकायत की जांच के उपरांत 21 मार्च 2015 को आरोपी पंचायत सचिव सीता गुप्ता को मऊगंज स्थित उसके आवास पर पांच हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। मामला न्यायालय पहुंचा जहां आरोपी नेे खुद को निर्दोष बताया था।

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तमाम साक्ष्य और दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद न्यायालय ने सचिव सीता गुप्ता को दोषी मानते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत 4 वर्ष का कारावास व दो हजार रूपये जुर्माना और धारा 7 के अंतर्गत 3 साल का कारावास और दो हजार रूपये का जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा के ऐलान के साथ ही सीता गुप्ता को जेल भेज दिया है।

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