नई दिल्ली: मोदी सरकार द्वारा पूरे देश में 1 सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू कर दिया है। हालांकि कुछ राज्य की सरकारों ने इसे लागू करने के पक्ष में विचार करने की बात कही है, लेकिन नए नियम के लागू होते ही पूरेे देश में इसका विरोध होने लगा है। वहीं, दूसरी ओर लापरवाह वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। कहीं 15 हजार की कीमत वाल स्कूटर पर 23 हजार का चालान कट रहा है तो कहीं ऑटो का 32 हजार का चालान काटा जा रहा है। कुछ लोगों के मन में यह भी सवाल है कि यह नियम सिर्फ जनता के लिए है या पुलिस वालों के लिए भी ऐसा काई नियम है।
तो चलिए हम आपको बताते हैं नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ क्या नियम बनाए गए हैं। नए नियम के अनुसार अगर कोई पुलिसकर्मी यातायात नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे दोगुना चालान भरना होगा।
नए मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 210-बी में इस बात का उल्लेख किया गया है कि अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने का अधिकार प्राप्त किसी भी प्राधिकरण या अधिकारी द्वारा यदि इस अधिनियम के तहत अपराध किया जाता है, तो उस अपराध के लिए दोगुना दंड के लिए उत्तरदायी होगा। यानी कि यदि कोई पुलिसकर्मी ट्रैफिक नियमों का उलंघन करता है तो उसे 200 प्रतिशत ज्यादा जुर्माना भरना होगा।
वहीं, धारा 210-बी में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि नाबालिग द्वारा वाहन चलाते पाए जाने पर वाहन मालिक को जेल हो सकती है। बता दें सरकार ने नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माना की रकत 10 गुना तक बढ़ा दिया है। इसी बात को लेकर विरोध लगातार जारी है। नए नियमों का विरोध कर रहे लोगों ने सोशल मीडिया पर भी अपनी भड़ास निकाली है।
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