नशे के खिलाफ IBC 24 की मुहिम का असर, पुलिस और मेडिकल स्टोर्स संचालकों की बैठक, डॉक्टर की पर्ची के बगैर नहीं मिलेंगी नशीली दवाएं

नशे के खिलाफ IBC 24 की मुहिम का असर, पुलिस और मेडिकल स्टोर्स संचालकों की बैठक, डॉक्टर की पर्ची के बगैर नहीं मिलेंगी नशीली दवाएं

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  • Publish Date - January 13, 2021 / 03:26 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:48 PM IST

रायपुर। ड्रग्स के खिलाफ आईबीसी 24 और रायपुर पुलिस की मुहिम लगातार जारी है..। इसी मुहिम के तहत राजधानी पुलिस ने बुधवार को ड्रग्स डीलर और मेडिकल स्टोर्स संचालकों की बैठक बुलाई…और स्पष्ट निर्देश दिए कि नशे के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कफ सिरप और नशे की गोलियां किसी भी सूरत में डॉक्टर की पर्ची के बिना न बेची जाए…। ऐसा करने पर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी..। रायपुर कंट्रोल रूम में हुई इस बैठक में राजधानी रायपुर के तमाम ड्रग्स केमिस्ट संचालक शामिल हुए…। साथ ही एडीएम, ड्रग्स इंस्पेक्टर और सीएसपी एवं एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी शामिल हुए…।

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ड्रग्स अधिकारियों ने दवा दुकान संचालकों को प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री के बारे में स्थापित नियम निर्देश से अवगत कराया…। उन्हें निर्देश दिया गया कि ऐसी दवा देते समय पर्ची पर डिलिवरी का स्टांप भी लगाए, ताकि कब कितनी दवा दी गई है, इसकी जानकारी पर्ची पर रहे और एक ही पर्ची पर कई दवा दुकानों से प्रतिबंधित दवाएं न खरीदी जाए…। साथ ही प्रतिबंधित दवाओं की खरीद बिक्री का भी पूरा हिसाब किताब दवा दुकान संचालक अपने पास रखें…। बैठक में मौजूद एडीएम ने भी इन दवाओं की खरीद बिक्री पर नजर रखने के लिए विशेष टीम के गठन की बात कही…।

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बता दें कि हाल ही में ड्रग्स, कोकिन और गांजा के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद नशे के रुप में नशीली टेबलेट और दवा का इस्तेमाल शुरू हो गया था…। इसके सेवन से शहर में अपराध बढ़ने की भी खबर आई..। शहर के एडिशनल एसपी ने बताया कि पुलिस की कई कार्रवाई में इस बात की पुष्टि हुई है कि मेडिकल स्टोर्स से बिना पर्ची की नशीली दवा खरीदी बेची गई..। इसी के चलते बैठक बुला कर कड़े निर्देश दिए गए हैं..। हालांकि दवा व्यापारी संघ के पदाधिकारी का दावा है कि नशे की अधिकांश दवाएं बिना लाइसेंसधारी दुकानदारों ने स्मगलिंग के जरिए खपाई जाती है..। फिर भी उनका संघ पुलिस निर्देश का पूरी तरह से पालन करेगा..।

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