देश छोड़ने के आदेश पर हाईकोर्ट का स्टे, पाकिस्तान की रिहाना चाहती है भारत की नागरिकता

देश छोड़ने के आदेश पर हाईकोर्ट का स्टे, पाकिस्तान की रिहाना चाहती है भारत की नागरिकता

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  • Publish Date - November 11, 2019 / 05:20 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:37 PM IST

बिलासपुर। भारत छोड़ने के एसपी के आदेश पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। बिलासपुर की रिहाना बुखारी ने केंद्र सरकार को आवेदन दाखिल कर पुनः भारतीय नागरिकता दिए जाने की मांग की थी। मामला केंद्र में विचाराधीन हैं।

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बता दें कि रिहाना के पास पूर्व में भारतीय नागरिकता थी लेकिन पाकिस्तानी मूल के व्यक्ति से शादी के बाद से उनके पास पाकिस्तानी नागरिकता है । पारिवारिक वजह से उन्हें वापस भारत आना पड़ा। जिसके बाद उन्होंने केंद्र में दोबारा भारतीय नागरिकता हासिल करने हेतु आवेदन दाखिल किया था। गौरतलब हो कि रिहाना की वीजा अवधि समाप्त होने वाली थी। वीजा अवधि बढ़ाने के लिए उन्होंने आवेदन दाखिल किया हुआ है । लेकिन मामले में एसपी बिलासपुर ने रिहाना को 7 दिनों के भीतर भारत छोड़ने का आदेश जारी कर दिया। जिसे रिहाना ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

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याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि एसपी को भारत छोड़ने का आदेश जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही मामला अभी केंद्र में विचाराधीन है। उच्च न्यायालय ने मामले में सुनवाई के बाद एसपी के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही केंद्र व राज्य सरकार को मामले में नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है। जस्टिस पी सेम कोशी ने की हैं मामले की सुनवाई।

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