जबलपुर। मध्यप्रदेश में 10% EWS आरक्षण पर HC ने नया आदेश जारी किया है, 10% EWS आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर आदेश देते हुए HC ने राज्य सरकार को कहा है कि EWS आरक्षण की नियुक्तियां हाईकोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन रहेंगी।
ये भी पढ़ें: मशहूर एक्ट्रेस का ऐसा हाल! इलाज के लिए पैसे नहीं…घरवालों ने भी छोड़ा साथ, 50 से अधिक फिल्मों में किया अभिनय
हाईकोर्ट ने कहा है कि EWS नियुक्तियों पर प्रोविज़नल नियुक्ति की शर्त होगी, HC का फैसला आने तक 10% EWS आरक्षण देकर सरकार प्रोविज़नल नियुक्तियां कर सकती है।