ग्वालियर। एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार और रेलवे बोर्ड को 4 महीने के अंदर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण शुरू करने का निर्देश दिया है। आरओबी का निर्माण करने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गयी थी। दतिया के रावतपुरा और चिदवा गांव में 2009 से आरओबी की मांग चली आ रही है। जहां रेल पटरी पार करते हुए कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं।
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सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने समय पर एक्शन नहीं लेने पर जुर्माना भी लगाया है, रेलवे और सरकार पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 2 मार्च 2020 तक कोर्ट में रेलवे बोर्ड और शासन को जवाब पेश करना होगा।
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