राज्य में 82 प्रतिशत आरक्षण के विरोध में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, अब मंगलवार को होगी आगे की बहस

राज्य में 82 प्रतिशत आरक्षण के विरोध में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, अब मंगलवार को होगी आगे की बहस

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  • Publish Date - September 26, 2019 / 01:34 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:53 PM IST

बिलासपुर। 82 प्रतिशत आरक्षण के मामले में शुक्रवार को बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में राज्य सरकार द्वारा बढ़ाए गए आरक्षण के खिलाफ याचिकाकर्ता पक्ष ने अपनी बहस पूरी कर ली है। आज शासन समेत बढ़ाए गए आरक्षण के समर्थन में कांग्रेस के याचिकाकर्ता लक्ष्मी कुमार गहवई की याचिका पर बहस बाकी रह गई है। मामले पर आगे की बहस मंगलवार को होगी।

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छत्तीसगढ़ में 82 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के मामले को लेकर बिलासपुर निवासीस आदित्य तिवारी समेत 3 और याचिकाएं हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। साथ ही बढ़ाए गए आरक्षण के समर्थन में प्रदेश कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के प्रदेश महामंत्री लक्ष्मी कुमार गहवइ ने भी याचिका दायर कर दी थी। जिस पर एक साथ सुनवाई हो रही है।

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ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ में लोक पदों व सेवाओं और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए लागू आरक्षण को 58 से बढ़ाकर 82 फीसदी कर दिया गया है। इसके तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग को 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति वर्ग को 12 की जगह 13 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 की जगह 27 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। वहीं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को भी अब 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।

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