कुटुंब अदालत ने महिला को अपने पति को हर महीने 1,000 रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया | Family court orders woman to pay Rs 1,000 per month alimony to her husband

कुटुंब अदालत ने महिला को अपने पति को हर महीने 1,000 रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया

कुटुंब अदालत ने महिला को अपने पति को हर महीने 1,000 रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:23 PM IST
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Published Date: October 22, 2020 11:17 am IST

मुजफ्फरनगर (उत्तरप्रदेश), 22 अक्टूबर (भाषा) कुटुंब अदालत ने सरकारी पेंशन हासिल कर रही एक महिला को अपने पति को मासिक गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है।

महिला के पति ने इस संबंध में याचिका दायर की थी। महिला और उसका पति पिछले कई साल से अलग रह रहे हैं। व्यक्ति ने हिंदू विवाह कानून 1955 के तहत अपनी पत्नी से गुजारा भत्ते के लिए 2013 में एक याचिका दाखिल की थी।

कुटुंब अदालत के न्यायाधीश ने बुधवार को शिकायतकर्ता की याचिका मंजूर कर ली और महिला को अपने पति को हर महीने 1,000 रुपये देने का आदेश दिया क्योंकि महिला सेवानिवृत्त सरकारी सेवक थी और उसे हर महीने 12,000 रुपये पेंशन मिल रही है।

भाषा आशीष पवनेश

पवनेश

 

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