रेखा नायर के सीज बैंक खाते को खोलने का फैसला 16 जुलाई को, कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

रेखा नायर के सीज बैंक खाते को खोलने का फैसला 16 जुलाई को, कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

  •  
  • Publish Date - July 11, 2019 / 12:45 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:58 PM IST

रायपुर। निलंबित डीजी मुकेश गुप्ता की स्टेनो रेखा नायर के सीज बैंक खाते को खोलने का फैसला 16 जुलाई को होगा। विशेष न्यायाधीश(भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) लीना अग्रवाल इसकी सुनवाई करेंगी। 19 जून को रेखा नायर ने विशेष न्यायाधीश की अदालत में आवेदन लगाया था। इसमें बूढापारा स्थित भारतीय स्टेट बैंक के वेतन खाता में लेन-देन की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की अनुमति मांगी थी।

 read more : खेत में रोपा लगा रही यह महिला कोई आम मजदूर नहीं, बल्कि हैं IAS अधिकारी

रेखा नायर ने अपनी दलील में इसे बंद किए जाने से बच्चों के स्कूल फीस, मकान की किश्त अदा नहीं कर पाने का जिक्र किया गया था। साथ ही लेनदेन का रिकॉर्ड जब्त किए जाने के बाद भी सीज किए जाने के औचित्य पर सवाल उठाया है। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के विवेचना अधिकारी ने इसका विरोध करते हुए स्पेशल कोर्ट को बताया था कि रेखा नायर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है।

 read more : आयुष्मान भारत योजना की बीमा कंपनी को स्वास्थ्य विभाग का नोटिस, ब्लैक लिस्टेड करने की भी दी चेतावनी

रेखा नायर और परिवार वालों के 10 बैंक खाता जनवरी 2019 में सीज किए गए है। सभी एकांउट में हुए लेनदेन और इसमें ट्रांजेक्शन करने वालों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। इसे शुरू किए जाने से जांच प्रभावित हो सकती है। दोनों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने 16 जुलाई तक अपना फैसला सुरक्षित रखा है।

<iframe width=”853″ height=”480″ src=”https://www.youtube.com/embed/vLyDaIdEZ58″ frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>