रायपुर। लॉक डाउन को लेकर कलेक्टर ने पीसी के माध्यम से तमाम जानकारियां दी हैं। कलेक्टर ने बताया कि दो नगर निगम क्षेत्र रायपुर और बिरगांव में 240 से ज्यादा इलाकों में कंन्टेंनमेंट जोन हैं रायपुर में 200 से ज्यादा, बिरगांव में 40 से ज्यादा इलाकों को कन्टेंमेंट जोन घोषित किया गया है। इन दोनों इलाकों में तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है।
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उन्होने कहा कि रायपुर और बिरगांव नगर निगम पूरी तरह कन्टेंमेंट जोन के रूप में चिन्हित हैं। राज्य शासन के आदेश पर 21 जुलाई रात 12 बजे से 28 जुलाई 12 रात बजे तक लॉकडाउन का आदेश लागू रहेगा। इस बार ज्यादा कड़ाई के साथ लॉकडाउन का पालन होगा। राशन, दूध, दवा, की दुकानें समय अवधि के बीच खुली रहेंगी। इस बार किराना दुकानों को संचालन की अनुमति नहीं रहेगी।
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उन्होने बताया कि सब्जी, फल दुकानों को सुबह 10 बजे तक ही संचालन की अनुमति रहेगी। निजी बसें, ऑटो, ई रिकशा बंद रहेंगे। रायपुर और बिरगांव नगर निगम की सीमाएं सील रहेंगी। कार्गो वाहनों को ही सीमा में प्रवेश को अनुमति होगी।
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कलेक्टर ने कहा कि धार्मिक तीर्थ और पर्यटन स्थल लॉकडाउन में सील रहेंगे। ठेले पर सब्जी फल, दूध, मांसाहार की दुकानों को सुबह 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। सुबह 10 बजे के बाद लोगों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। सुबह 10 बजे के बाद सिर्फ दवा, स्वास्थ्य सेवाएं संचालन की अनुमति होगी। दूध, समाचार पत्र बांटने वालों को सुबह साढ़े 9 तक ही बाहर निकलने की अनुमति मिलेगी। निजी निर्माण कार्य के लिए अनुमति लेकर ही कार्य किया जा सकेगा। निगम क्षेत्र में पेट्रोल पंप को दोपहर 3 बजे तक ही संचालन की अनुमति दी गई है, खाने की होम डिलीवरी को सिर्फ 7 बजे तक ही अनुमति मिलेगी।