भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार के नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने प्रदेश की 50 नगर पालिकाओं के प्रभारी CMO को मूल पद में पदस्थ किए जाने का आदेश जारी कर दिया है। शासन द्वारा यह निर्णय जबलपुर हाईकोर्ट के एक फैसले के अनुपालन में लिया गया है।
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मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु फीडर कैडर में नहीं आने वाले कर्मचारियों को प्रभारी मुख्यनगर पालिका अधिकारी के पद से मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर उनके स्थान पर नियमित मुख्य नगर पालिका अधिकारियों की पदोन्नति हेतु विचार क्षेत्र में आने वाले अधिकारियों की पदस्थापना की गई है।
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