सामान्य वर्ग के 10 प्रतिशत आरक्षण को हाईकोर्ट में चुनौती, राज्य सरकार की अधिसूचना रदद् करने की मांग

सामान्य वर्ग के 10 प्रतिशत आरक्षण को हाईकोर्ट में चुनौती, राज्य सरकार की अधिसूचना रदद् करने की मांग

  •  
  • Publish Date - September 30, 2019 / 10:06 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:47 PM IST

जबलपुर। सामान्य वर्ग को दिए जा रहे 10 प्रतिशत आरक्षण को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस आरक्षण को चुनौती देने का आधार 10% EWS आरक्षण से SC-ST-OBC वर्ग को बाहर रखने को बनाया गया है। एससी-एसटी-ओबीसी एकता मंच ने हाईकोर्ट में इस आशय की एक याचिका दायर की है।

ये भी पढ़ें — अक्टूबर में 11 दिन बंद रहेंगे बैंक, नवरात्रि-दशहरा-दिवाली के कारण ये है Bank Holiday की पूरी लिस्ट

एससी-एसटी-ओबीसी एकता मंच द्वारा दायर की गई याचिका में EWS आरक्षण लागू करने के लिए 2 जुलाई को जारी की गई राज्य सरकार की अधिसूचना रदद् करने की मांग की गई है। वही इस मामले में HC ने याचिका को OBC आरक्षण सम्बन्धी याचिकाओं से जोड़ा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी।

ये भी पढ़ें — अब हटाए गए शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम के विशेष सहायक, शिकायत मिलने के बाद हुई कार्रवाई

बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष की ईडॅब्ल्यू आरक्षण लागू किया है, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए इसमें 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। यह आरक्षण बगैर​ किसी वर्ग के आरक्षण को प्रभावित किए बगैर लागू किया गया है।

ये भी पढ़ें — टीएस सिंहदेव बोले- निर्दोष हैं शिक्षा मंत्री के OSD, हटाए गए थे पैसे लेकर ट्रांसफर कराने के आरोप में

<iframe width=”853″ height=”480″ src=”https://www.youtube.com/embed/pkPwm4v4jIk” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>