बिना राज्य सरकार की अनुमति के अब छत्तीसगढ़ में नहीं घुस पाएगी सीबीआई, भूपेश सरकार ने वापस ली सहमति

बिना राज्य सरकार की अनुमति के अब छत्तीसगढ़ में नहीं घुस पाएगी सीबीआई, भूपेश सरकार ने वापस ली सहमति

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  • Publish Date - January 10, 2019 / 04:29 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:08 PM IST

रायपुर। सीबीआई अब छत्तीसगढ़ में बिना राज्य सरकार की अनुमति के नहीं घुस पाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र से आग्रह किया है कि वह केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को राज्य में जांच के लिए अब कोई नया प्रकरण नहीं लेने के निर्देश जारी करे। प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने इस बारे में एक पत्र केंद्रीय कार्मिक, जनशिकायत एवं पेंशन मामलों के मंत्रालय तथा केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा है।

पत्र में केंद्र सरकार को सूचित किया गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार के गृह विभाग ने वर्ष 2001 में इस बारे में केंद्र को दी गई सहमति वापस ले ली है, जिसके तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सीबीआई को छत्तीसगढ़ में प्रकरणों की जांच के लिए अधिकृत करने की अधिसूचना जारी की गई थी। बता दें कि ऐसा ही निर्णय आंध्रप्रदेश और पश्चिम बंगाल सरकार पहले ही ले चुके हैं। अब बिना राज्य सरकार की अनुमति के सीबीआई राज्य में जांच नहीं कर पाएगी। 

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गौरतलब है कि सीबीआई केंद्र सरकार की जांच एजेंसी है। इसकी स्थापना दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट-1946 के तहत की गई है. राज्यों ने एक विशेष अनुबंध के तहत सीबीआई को अपने अधिकार क्षेत्र में कार्रवाई करने की अनुमति दी हुई है। डीएसपीई एक्ट 1946 के सेक्शन 6 के तहत सीबीआई को दूसरे राज्य में कार्रवाई करने के लिए राज्य की लिखित अनुमति होती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने यह सहमति वापस ले ली है।