जबलपुर। छत्तीसगढ़ में साल 2013 मई माह में पुलिस-नक्सली मुठभेड़ मामले में जबलपुर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया है। इस मुठभेड़ में चार बच्चों सहित 8 आदिवासियों की मौत हो गई थी।
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छत्तीसगढ़ सरकार की अनुमति के बिना सीबीआई छत्तीसगढ़ में एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती थी। इस मसल पर पिछले डेढ़ माह से चल रही पसोपेश की स्थिति के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने मामले में केस दर्ज कर लिया है।
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बता दें मामला साल 2013 मई का है, जहां के बीजापुर के गंगलुर में पुलिस-मुठभेड़ हुआ था। मुठभेड़ में 4 बच्चों सहित 8 आदिवासियों की मौत हो गई थी। पुलिस में एफआईआर दर्ज होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।
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छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के बाद सीबीआई ने नई सरकार के आदेश की अनुमति के बिना केस दर्ज करने से मना कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जबलपुर सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है। लोगों ने भी इस मुठभेड़ को फर्जी करार दिया था। उनके मुताबिक बीजपंडुम मनाने आदिवासी गांव में एकत्र हुए थे। नक्सली समझकर फोर्स ने इन्हें घेरकर फायरिंग कर दी थी। इस घटना में चार बच्चों सहित आठ आदिवासियों की मौत हो गई थी। कई सामाजिक संगठनों ने भी इस घटना को गंभीर मानकर कार्रवाई की मांग की थी।
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