31 जुलाई तक करा सकते हैं अपनी फसलों का बीमा, जानिए कौन सी फसल के लिए कितनी राशि का होगा बीमा

31 जुलाई तक करा सकते हैं अपनी फसलों का बीमा, जानिए कौन सी फसल के लिए कितनी राशि का होगा बीमा

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  • Publish Date - July 25, 2019 / 12:49 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:30 PM IST

जशपुरनगर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजन के अंतर्गत किसानों की फसलों का बीमा किए जाने के प्रक्रिया जारी है। 31 जुलाई तक किसान अधिसूचित फसलों का बीमा कराकर प्राकृतिक आपदा, कीट, व्याधि से फसलों के नुकसान के एवज में बीमा संरक्षण और आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

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जशपुर जिले में रायपुर द्वारा खरीफ-2019 हेतु अधिसूचित फसल धान सिचिंत एवं असिचिंत, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, अरहर, मूंग, उड़द एवं रबी फसल अंतर्गत चना, गेहूं सिंचित एवं असिंचित, राई-सरसों, अलसी आदि फसल का बीमा करा सकते हैं। इसके लिए किसानों को अपने नजदीक के सहकारी समिति, पटवारी, अथवा, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से मिलकर बीमे की प्रक्रिया करानी होगी।

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वहीं बीमित फसलों के नुकसान की स्थिति में किसानों को बीमा कम्पनी द्वारा फसल क्षति का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रति हेक्टेयर धान सिंचित के लिए प्रीमियम राशि 680 रुपए, धान असिंचित के लिए 569 रुपए, मक्का के लिए 317 अरहर के लिए 200 मूंग के लिए 201 मूंगफली के लिए 640 रुपए निर्धारित है।