हाईकोर्ट से जोगी को झटका | blow from high court to jogi

हाईकोर्ट से जोगी को झटका

हाईकोर्ट से जोगी को झटका

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:31 PM IST
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Published Date: July 29, 2017 5:28 am IST

बिलासपुर हाईकोर्ट ने अजीत जोगी के जाति मामले को लेकर हाईपावर कमेटी के आदेश या रिपोर्ट पर स्टे देने से इनकार कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की याचिका हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टीबी राधाकृष्णन और जस्टिस शरद गुप्ता की डिवीजन बेंच ने याचिका स्वीकार कर ली और सुनवाई 9 अगस्त तक के लिए आगे बढ़ा दी। जोगी के वकील राहुल त्यागी ने बताया कि कोर्ट ने राज्य शासन और हाईपावर कमेटी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इन्हें 9 अगस्त से पहले जवाब देना है।

दरअसल, राज्य शासन की हाईपावर कमेटी ने 26 जून को एक रिपोर्ट देते हुए अजीत जोगी के आदिवासी कंवर होने से इनकार कर दिया था। साथ ही कमेटी ने जोगी के जाति प्रमाण पत्र रद्द करने की अनुशंसा की थी। फिर बिलासपुर कलेक्टर ने जोगी का जाति प्रमाण रद्द कर दिया था। हाईपावर कमेटी के फैसले को खारिज कराने या उस पर स्टे लेने के लिए अजीत जोगी ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। जिसमें जोगी की ओर से राजेंद्र तिवारी, शैलेंद्र शुक्ला और अन्य ने पैरवी की। राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल जुगल किशोर गिल्डा ने हाईपावर कमेटी की रिपोर्ट को सही बताया और किसी भी प्रकार का राहत नहीं देने की मांग की। इस मामले में नंद कुमार साय, संत कुमार नेताम और समीरा पैकरा ने भी कैविएट दायर कर रखी है, लिहाजा साय के वकील उपेंद्र अवस्थी, रक्षा अवस्थी एवं समीरा पैकरा के वकील सतीशचंद्र वर्मा भी सुनवाई में शामिल हुए।