माल्या मामले में अदालत ने कहा, 6200 करोड़ रुपये का नुकसान होने का बैंकों का दावा काल्पनिक नहीं

माल्या मामले में अदालत ने कहा, 6200 करोड़ रुपये का नुकसान होने का बैंकों का दावा काल्पनिक नहीं

माल्या मामले में अदालत ने कहा, 6200 करोड़ रुपये का नुकसान होने का बैंकों का दावा काल्पनिक नहीं
Modified Date: November 29, 2022 / 08:19 pm IST
Published Date: June 2, 2021 3:57 pm IST

मुंबई, दो जून (भाषा) मुंबई में एक विशेष अदालत ने कहा कि भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को ऋण देने वाले बैंकों को नुकसान उठाना पड़ा है लेकिन फिलहाल वास्तविक नुकसान बता पाना असंभव है।

हालांकि अदालत ने कहा कि बैंकों का 6,200 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान होने का दावा ‘काल्पनिक’ नहीं है।

धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के न्यायाधीश जे. सी. जगदाले ने हाल के अपने आदेशों में ये टिप्पणियां कीं जिनमें प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जब्त माल्या की संपत्ति को ऋणदाता बैंकों के संघों के अधीन करने की अनुमति दी गई थी।

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न्यायाधीश ने एक सप्ताह के अंदर दो ऐसे आदेश जारी किये जिन्हें बुधवार को सार्वजनिक किया गया।

माल्या को ऋण देने वाले भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ ने जांच एजेंसी द्वारा जब्त उसकी संपत्तियों को उसके अधीन किये जाने का अनुरोध किया था।

आदेश में अंकित विवरण के अनुसार अधीन की जाने वाली संपत्तियों का सकल मूल्य 5,646.54 करोड़ रुपये है।

माल्या 9,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के कर्ज को वापस नहीं करने के मामले में आरोपी है जिसमें उसकी बंद पड़ी किंगफिशर एयरलाइन्स भी शामिल है।

भाषा वैभव नीरज

नीरज


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