देवी-देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को जमानत, SC ने कहा गिरफ्तारी के समय नहीं हुआ तय मानदंडों का पालन

देवी-देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को जमानत, SC ने कहा गिरफ्तारी के समय नहीं हुआ तय मानदंडों का पालन

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  • Publish Date - February 5, 2021 / 03:11 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:39 PM IST

इंदौर। सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को बड़ी राहत देते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है, मध्य प्रदेश की इंदौर पुलिस ने मुनव्वर फारूकी को हिंदू देवी-देवताओं का अपमान करने और एक समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में हिरासत में लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फारूकी की जमानत याचिका पर इंदौर पुलिस व अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है, शीर्ष अदालत ने इस आरोप में नोटिस जारी किया है कि गिरफ्तारी के समय पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय गाइडलाइन का पालन नहीं किया था साथ ही यूपी पुलिस की ओर दर्ज केस में जारी प्रोडक्शन वारंट पर भी रोक लगाई है।

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आपको बता दें कि मुनव्वर फारूकी की ओर से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इंदौर खंडपीठ द्वारा जमानत अर्जी खारिज करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि उसे गिरफ्तार करते वक्त इंदौर पुलिस ने तय नियमों का पालन नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को पलटते हुए फारूकी को अंतरिम जमानत दे दी है, शीर्ष अदालत अब उस आदेश की समीक्षा करेगा जिसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने फारूकी को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नकारात्मक तत्व समाज के सह-अस्तित्व को प्रदूषित न कर सकें।

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बता दें कि स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी पर करीब एक महीने पहले अपने एक शो के दौरान हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने का आरोप है। कुछ स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुनव्वर को गिरफ्तार किया था।