बिलासपुर। अमित जोगी ने अधिवक्ता के तौर पर बिलासपुर कलेक्टर को नोटिस दिया है। नोटिस में अजीत जोगी के खिलाफ दर्ज FIR को शून्य करने की बात कही है। ऐसा न करने पर हाईकोर्ट में पक्षकार बनाएं जाने की चेतावनी भी दी है। अमित जोगी ने संविधान के अनुच्छेद 20(1) का हवाला देते हुए कहा है कि पुराने कृत्य को नया कानून बनाकर अपराध घोषित नहीं किया जा सकता।
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बता दें कि अमित जोगी के पिता अजीत जोगी पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की गई है। जिसके बाद से पूरा मामला गरमाया हुआ है। एक तरफ जहां आज ही अजीत जोगी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को संविधान पढ़ने की बात कही थी वहीं अब अमित जोगी ने अब एक अधिवक्ता के तौर पर सीधे सीधे कलेक्टर को ही नोटिस जारी कर दिया है।
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अजीत जोगी और अमित जोगी की दलील है कि जो कानून ही 2013 में बना है उसके आधार पर पहले बने सर्टिफिकेट को कैसे अपराधी कृत्य कहा जा सकता है। वहीं इस मामले में हाईकोर्ट में भी याचिका लगाई गई है।
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