लॉकडाउन आदेश में संशोधन, शहर से बाहर नहीं जा सकेगें अधिकारी-कर्मचारी, शाम के समय भी ​मिलेगी दूध विक्रेताओं को छूट

लॉकडाउन आदेश में संशोधन, शहर से बाहर नहीं जा सकेगें अधिकारी-कर्मचारी, शाम के समय भी ​मिलेगी दूध विक्रेताओं को छूट

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  • Publish Date - July 22, 2020 / 03:45 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:41 PM IST

अंबिकापुर। शहर में लॉक डाउन के आदेश में संसोधन किया गया है। जारी संशोधन आदेश के अनुसार अब शाम के समय में भी डेढ़ घंटे की राहत दी गई है। डेयरी से जुड़े लोगों को इसमें छूट मिलेगी। इसके पहले पिछले आदेश में सिर्फ सुबह छूट दी गई थी।

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इसके अलावा अंबिकापुर पूरा नगर निगम क्षेत्र कंटेनमेंट एरिया घोषित हो गया है, अधिकारी कर्मचारियों के नगर निगम क्षेत्र के बाहर आने जाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, अंबिकापुर शहर में रहकर निगम क्षेत्र से बाहर ड्यूटी करने अधिकारी कर्मचारी बाहर नहीं जा सकेंगे। कलेक्टर ने इसके आदेश जारी किए हैं। आज रात 12 बजे से 29 जुलाई 12 बजे तक यह आदेश लागू रहेगा।

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लॉकडाउन को लेकर आईबीसी 24 से खास बातचीत में मंत्री टीएस सिंह देव ने स्थिति को लेकर न सिर्फ चिंता जाहिर की बल्कि ये माना कि यह तय है कि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ेगा और लॉक डाउन इसका समाधान नही है,,, अगर हमें कोरोना से बचना है तो अपनी लाइफ स्टाइल में इसे शामिल करते हुए एहतियात के साथ जीवन जीना होगा तभी हम कोरोना से अपना और अपने परिवार का बचाव कर सकते है।

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