इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चार सप्ताह में मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त करने का निर्देश दिया

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चार सप्ताह में मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त करने का निर्देश दिया

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चार सप्ताह में मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त करने का निर्देश दिया
Modified Date: November 29, 2022 / 08:09 pm IST
Published Date: September 4, 2020 1:40 pm IST

लखनऊ, चार सितंबर (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के रिक्त पद को चार सप्ताह के अंदर भर लिया जाए।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि इन चार हफ्तों में नियुक्ति नहीं होती तो मुख्य सचिव को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करना होगा।

न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने डॉ. नूतन ठाकुर की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर यह आदेश दिया।

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अदालत ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी उक्त पद को जल्द भरने का आदेश दिया है लेकिन बार-बार अवसर दिये जाने के बावजूद सरकार संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रही है।

भाषा सं जफर अविनाश

अविनाश


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