अजीत जोगी और अमित जोगी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, अंतागढ़ टेपकांड मामले में दर्ज एफआईआर पर हुई सुनवाई

अजीत जोगी और अमित जोगी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, अंतागढ़ टेपकांड मामले में दर्ज एफआईआर पर हुई सुनवाई

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  • Publish Date - September 16, 2019 / 12:27 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:34 PM IST

रायपुर। अजीत जोगी को फिर से एक झटका लगा है। अंतागढ़ टेपकांड मामले में अजीत जोगी और अमित जोगी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। जोगी ने पंडरी थाने में दर्ज FIR पर अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। यह जमानत याचिका 4th एडीशनल सेशन जज विवेक कुमार वर्मा की कोर्ट में लगी थी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

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अजीत जोगी की तरफ से अधिवक्ता एसके फरहान पैरवी कर रहे थे। सरकार की तरफ से विवेक रंजन तिवारी अतिरिक्त महाधिवक्ता बिलासपुर हाईकोर्ट, केके शुक्ला लोक अभियोजक, राघवेंद्र सिंह अपर लोक अभियोजक, पीयूष भाटिया उप शासकीय अधिवक्ता बिलासपुर हाईकोर्ट पैरवी कर रहे थे।

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