कोरोना संक्रमण छिपाने वाले मरीजों पर कार्रवाई, पब्लिक हेल्थ सेफ्टी एक्ट के तहत दर्ज की गई FIR

कोरोना संक्रमण छिपाने वाले मरीजों पर कार्रवाई, पब्लिक हेल्थ सेफ्टी एक्ट के तहत दर्ज की गई FIR

  •  
  • Publish Date - March 21, 2020 / 12:14 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:27 PM IST

जबलपुर। प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए कोरोना संक्रमण छिपाने वाले मरीजों पर कार्रवाई की है। पब्लिक हेल्थ सेफ्टी एक्ट के तहत इन पीड़ितों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है। वहीं संक्रमण छुपाने वाले मरीज की ज्वेलरी शॉप को सील कर दिया गया है।

ये भी पढ़ें:प्रदेशभर की शराब दुकानें बंद करने का आदेश, मंत्री कवासी लखमा ने किया ऐलान

संक्रमण फैलाने के दोषी मरीज के खिलाफ पब्लिक हैल्थ सेफ्टी एक्ट के तहत लार्डगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। इस एक्ट के तहत 3 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है।

ये भी पढ़ें: कोरिया के महामाया मंदिर और चांग देवी मंदिर में भी श्रद्धालुओं के प्…

बता दें कि दुबई से लौटे मरीजों ने कोरोना संक्रमण छुपा कर दुकान का संचालन करना जारी रखा था, स्वास्थ्य विभाग ने जांच में पॉज़िटिव पाने के बाद मरीज को मेडिकल हॉस्पिटल में आइसोलेट करवाया है।

ये भी पढ़ें: सभी पंजीयन कार्यालय 23, 24 और 25 मार्च रहेंगे बंद, वाणिज्यिक कर (पं…