जबलपुर। प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए कोरोना संक्रमण छिपाने वाले मरीजों पर कार्रवाई की है। पब्लिक हेल्थ सेफ्टी एक्ट के तहत इन पीड़ितों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है। वहीं संक्रमण छुपाने वाले मरीज की ज्वेलरी शॉप को सील कर दिया गया है।
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संक्रमण फैलाने के दोषी मरीज के खिलाफ पब्लिक हैल्थ सेफ्टी एक्ट के तहत लार्डगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। इस एक्ट के तहत 3 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है।
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बता दें कि दुबई से लौटे मरीजों ने कोरोना संक्रमण छुपा कर दुकान का संचालन करना जारी रखा था, स्वास्थ्य विभाग ने जांच में पॉज़िटिव पाने के बाद मरीज को मेडिकल हॉस्पिटल में आइसोलेट करवाया है।
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