1200 गरीब भूमिहीन परिवारों को 40 बीघा सरकारी भूमि पर दिए जाएंगे पट्टे, 25 बीघा पर बनेगी गौशाला, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

1200 गरीब भूमिहीन परिवारों को 40 बीघा सरकारी भूमि पर दिए जाएंगे पट्टे, 25 बीघा पर बनेगी गौशाला, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

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  • Publish Date - February 25, 2020 / 03:40 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:04 PM IST

ग्वालियर। आदिवासियों को जमीन के पट्टे देने के मामले में हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य शासन ने अपना जवाब पेश किया। जिसमें कहा गया कि जमीन संबंधी मामलों के निराकरण के लिए तहसील स्तर पर समितियां गठित की गई हैं। शासन द्वारा पट्टों से संबंधित अधिकांश मामलों का निराकरण किया जा चुका है।

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शासन की ओर से पेश किए गए जवाब में कहा गया कि मंत्री डॉ गोविंद सिंह की अध्यक्षता में एक शीर्ष कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी ने राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश दिए हैं, आदिवासियों के मामलों का निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले में एकता परिषद ने याचिका दायर की थी।

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वहीं ग्वालियर में ही आज कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए कहा हैै कि 1200 गरीब भूमिहीन परिवारों को पट्टे दिए जाएंगे। गरीबों को केदारपुर की सरकारी भूमि पर पट्टे मिलेंगे, 40 बीघा जमीन पर ये पट्टे दिए जाएंगे। इसके आलावा मुरार थाटीपुर के डेयरी संचालकों के लिये गौशाला बनेगी, सिरोल की 25 बीघा शासकीय भूमि पर गौशाला बनेगी।

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