बिलासपुर। नाबालिक दुष्कर्म पीड़िता ने हाईकोर्ट से गर्भ गिराने कि अनुमति मांगी है, पीड़िता ने 27 हफ्ते का गर्भ गिराने कि अनुमति मांगी है, मामला बालोद का है। हाईकोर्ट के निर्देश पर मेडिकल टीम ने कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत की है मेडिकल टीम ने कहा 20 हफ्ते से ज्यादा का गर्भ गिराने में जान का जोखिम है।
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बता दें कि 11 साल की है पीड़िता के 27 हफ्ते का गर्भ है, सुनवाई के दौरान शासन ने कहा ये केस असाधारण है। इसलिए शासन पीड़िता व उसके बच्चे का इलाज समेत जीवन भर खर्च उठाएगी, कोर्ट ने जान का जोखिम देखते हुए गर्भ गिराने से मना कर दिया है, पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस पी सेम कोशी की सिंगल बेंच द्वारा की गई।
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