आईओए बीओए के लिए तदर्थ समिति को खारिज करने के आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में

आईओए बीओए के लिए तदर्थ समिति को खारिज करने के आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में

आईओए बीओए के लिए तदर्थ समिति को खारिज करने के आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में
Modified Date: April 4, 2025 / 03:25 pm IST
Published Date: April 4, 2025 3:25 pm IST

नयी दिल्ली, चार अप्रैल (भाषा) भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में बिहार ओलंपिक संघ (बीओए) के मामलों की देखरेख के लिए एक तदर्थ समिति के गठन को खारिज करने के आदेश को चुनौती दी।

मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ आईओए की अपील पर राज्य संस्था को नोटिस जारी किया।

एकल न्यायाधीश के अनुसार बीओए को अपने प्रबंधन को तदर्थ समिति को सौंपने का निर्णय लेने से पहले संबंधित सामग्री को सुनने या पढ़ने का मौका नहीं दिया गया था, पीठ ने आईओए को प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू करने पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया।

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अदालत ने बीओए का प्रतिनिधित्व करने वाली वकील नेहा सिंह से प्रस्ताव पर निर्देश प्राप्त करने के लिए कहा। एकल न्यायाधीश ने 24 फरवरी को बीओए के लिए तदर्थ समिति के गठन के फैसले को खारिज कर दिया और राज्य संस्था को तीन महीने के अंदर अपने चुनाव कराने को कहा था।

भाषा नमिता पंत

पंत


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