सदस्यों की सूची, कर्मचारियों के वेतन का खुलासा करने के मामले में उच्च न्यायालय पहुंचा हॉकी इंडिया

सदस्यों की सूची, कर्मचारियों के वेतन का खुलासा करने के मामले में उच्च न्यायालय पहुंचा हॉकी इंडिया

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  • Publish Date - January 12, 2022 / 04:07 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:32 PM IST

नई दिल्ली, 12 जनवरी (भाषा) हॉकी इंडिया ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें उसे सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत अपने सदस्यों की सूची और कर्मचारियों के वेतन सहित कुछ सूचनाओं का खुलासा करने का निर्देश दिया गया था।

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न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने हॉकी इंडिया के वकीलों, आरटीआई आवेदक और केंद्र से उन दस्तावेजों को रिकॉर्ड में रखने को कहा जिन पर वे भरोसा कर रहे हैं और याचिका को आगे की सुनवाई के लिये गुरुवार को सूचीबद्ध कर दिया।

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हॉकी इंडिया ने सीआईसी के 13 दिसंबर 2021 के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उसे आरटीआई के तहत अपने सदस्यों की पूरी सूची, उनके पदनाम और आधिकारिक पते, उनके कर्मचारियों के नाम, उनके वेतन और सकल आय की जानकारी देने के निर्देश दिये गये थे।

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आयोग ने हॉकी इंडिया से उसके प्रत्येक पते पर भुगतान किये गये मासिक किराये की जानकारी देने के लिये भी कहा।

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याचिकाकर्ता ने दावा किया कि सीआईसी का आदेश पूरी तरह से गैरकानूनी, मनमाना, अनुचित और कानून के स्थापित सिद्धांतों का उल्लंघन है और यह आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) के विपरीत है जो सूचना का खुलासा करने से छूट से संबंधित है।