Yuzvendra Chahal-Dhanashree Divorce News | Image Source: Screengrab and IBC24
मुंबई: Yuzvendra Chahal-Dhanashree Divorce News: बॉम्बे हाई कोर्ट ने बांद्रा व्यवहार न्यायलय के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा द्वारा आपसी सहमति से तलाक के लिए निर्धारित छह महीने की कूलिंग-ऑफ अवधि को माफ करने की याचिका खारिज कर दी गई थी। न्यायमूर्ति माधव जामदार की अध्यक्षता वाली पीठ ने पारिवारिक अदालत को निर्देश दिया कि, वह चहल की आगामी आईपीएल प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए तलाक की याचिका पर जल्द फैसला करें।
Yuzvendra Chahal-Dhanashree Divorce News: युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा ने दिसंबर 2020 में शादी की थी, लेकिन जून 2022 से वे अलग रह रहे थे। इस साल 5 फरवरी को दोनों ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए आवेदन किया और छह महीने की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि को माफ करने की मांग की।
हालांकि, 20 फरवरी को पारिवारिक अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। अदालत का कहना था कि दोनों पक्षों के बीच समझौता पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। इसके तहत चहल को धनश्री को ₹4.75 करोड़ का स्थायी गुजारा भत्ता देना था, जिसमें से ₹2.37 करोड़ का भुगतान किया जा चुका था, जबकि बाकी की राशि अभी बकाया थी। व्यवहार अदालत ने इस बकाया राशि के भुगतान में देरी को समझौते का उल्लंघन मानते हुए कूलिंग-ऑफ अवधि को माफ करने से इंकार कर दिया था। लेकिन अब हाई कोर्ट ने इस फैसले को पलटते हुए तलाक की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है।
Yuzi Chahal will be paying 4.75cr to Dhanshree as alimony. (Bar and Bench). pic.twitter.com/wzA6PaGeFl
— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) March 19, 2025