उच्च न्यायालय ने आईपीएल के लिए सुरक्षा शुल्क देने से संबंधित याचिका खारिज की |

उच्च न्यायालय ने आईपीएल के लिए सुरक्षा शुल्क देने से संबंधित याचिका खारिज की

उच्च न्यायालय ने आईपीएल के लिए सुरक्षा शुल्क देने से संबंधित याचिका खारिज की

:   Modified Date:  June 18, 2024 / 05:50 PM IST, Published Date : June 18, 2024/5:50 pm IST

नयी दिल्ली, 18 जून (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) को आईपीएल सत्रों के दौरान यहां राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित मैचों के दौरान प्रदान की गई सुरक्षा के लिए पुलिस को पर्याप्त राशि का भुगतान करने के निर्देश देने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।

उच्च न्यायालय ने कहा कि भारत संघ और दिल्ली पुलिस ने शहर में आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैचों के लिए बीसीसीआई और आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स से कोई शुल्क नहीं लेने का फैसला किया और यह एक नीतिगत निर्णय था जिसमें अदालत के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने कहा, ‘‘भारत संघ या दिल्ली पुलिस का प्रतिवादी संख्या एक और दो (बीसीसीआई और दिल्ली कैपिटल्स) से आईपीएल मैचों के दौरान प्रदान की गई सुरक्षा के लिए शुल्क नहीं लेने का निर्णय एक नीतिगत फैसला है जिसमें वर्तमान जनहित याचिका में इस अदालत के किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।’’

भाषा सुधीर मोना

मोना

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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