Ladki Bahin Yojana Beneficiaries: महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की तर्ज पर ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) लागू हो गई है। इस योजना के माध्यम से सरकार राज्य की गरीब महिलाओं को हर महीने वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसके तहत राज्य सरकार लाभार्थी महिलाओं के खाते में हर महीने 1500 रुपये भेजेगी। इतना ही नहीं सरकार ने आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया है।
इसी बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के एक नेता ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को अपनी ‘लाडकी बहिन’ योजना का लाभ उन समुदायों, विशेषरूप से मुसलमानों, को नहीं देना चाहिए जिनकी दो पत्नियां हैं। बता दें कि राज्य सरकार ने पिछले सप्ताह वार्षिक बजट में ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना’ की घोषणा की थी, जिसके तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये मिलेंगे। मनसे नेता प्रकाश महाजन ने एक मराठी समाचार चैनल के साथ साक्षात्कार में योजना की आलोचना की और कहा कि इसके कुछ पहलुओं को स्पष्टीकरण की जरूरत है।
प्रकाश महाजन ने कहा, कि ”एक समुदाय, जिसमें लोगों की दो पत्नियां होती हैं दो से ज्यादा बच्चे होते हैं, विशेषरूप से मुस्लिम समुदाय के लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए।” उन्होंने मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने की शर्तों में ढील देने के सरकार के फैसले की भी आलोचना की। महाजन ने पूछा, ”मुंबई, ठाणे, कल्याण में लाखों की संख्या में बांग्लादेशी रह रहे हैं और उनके पास राशन कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र हैं…क्या सरकार उन लोगों को भी योजना का लाभ देने जा रही है, जो इस देश के हैं ही नहीं?”
घर बैठे करें आवेदन
अगर आप भी महाराष्ट्र राज्य की मूल निवासी महिला है और इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो जुलाई 2024 से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध होने से महिलाओं को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी वह घर बैठे ही आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आसानी से आवेदन कर सकेंगी।
आंगनवाड़ी सेविकाएं फॉर्म भरने में करेंगी मदद
महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी एक सरकारी प्रस्ताव में कहा गया है कि ‘मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना’ के लाभार्थियों की वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। सरकारी तंत्र से जुड़ीं या सरकारी पेंशन पा रहीं या किसी अन्य सरकारी योजना से 1500 रुपये से अधिक राशि प्राप्त कर रहीं महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।’’